दिल्ली में नियंत्रित प्रदूषण का प्रमाण न होने पर 10 हजार का जुर्माना, लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 20 Sep 2021 03:14 AM IST
सार
वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे।
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- फोटो : शुभम बंसल