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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Youth Congress President Uday Bhanu will not be issued a passport; court refuses to modify bail condition.

Delhi NCR News: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु का पासपोर्ट नहीं होगा जारी, जमानत शर्त में बदलाव से कोर्ट का इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 07:36 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने के मामले में आरोपी इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाइसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब का पासपोर्ट जारी करने से पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने इनकार कर दिया है। जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर उदय भानु की तरफ से दायर अर्जी को खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि अगर उदय भानु विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। अगर अनुमति मिल जाती है, तो वे एक निश्चित समय के लिए अपना पासपोर्ट वापस लेने की मांग कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उदय भानु को लिखित बयान देना होगा कि वे 28 फरवरी 2026 के जमानत आदेश के अनुसार पासपोर्ट वापस कोर्ट में जमा कर देंगे।



उदय भानु ने 28 फरवरी 2026 को जमानत देते समय लगाई गई शर्तों में बदलाव की मांग की थी, ताकि उनका पासपोर्ट वापस मिल सके। जमानत की शर्त में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। उदय भानु की अर्जी का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील प्रशांत प्रकाश ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के आधार पर जमानत की शर्त नहीं हटाई जा सकती। दिल्ली पुलिस के तर्कों से सहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि आरोपित यह बताने में भी नाकाम रहे कि पासपोर्ट जमा होने की वजह से उन्हें किस तरह की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस अर्जी में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।
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गौरव
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