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Delhi NCR News: नर्सरी छात्रा से यौन शोषण पर महिला आयोग सख्त, दिल्ली पुलिस से सात दिन में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
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-बवाना के निजी स्कूल में तीन वर्षीय बच्ची के साथ बस चालक ने किया था कथित यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
बवाना के एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय नर्सरी छात्रा से कथित यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जांच में तेजी लाने के साथ आरोपी से पूछताछ और पॉक्सो अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं को सख्ती से लागू करने को कहा है।
मोबाइल और वीडियो की जांच के निर्देश : आयोग ने आरोपी के जब्त मोबाइल और वीडियो की जांच कराने को कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वह किसी अन्य बच्चे को भी निशाना तो नहीं बना चुका है। इसके अलावा स्कूल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और कर्मचारियों के सत्यापन में हुई संभावित लापरवाही की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं।
19 अगस्त को परिवार को घटना का पता चला : घटना का पता 19 अगस्त को तब चला, जब बच्ची के परिवार ने उसके निजी अंगों पर चोट के निशान देखे। पूछताछ में बच्ची ने स्कूल में उसे चॉकलेट देने वाले एक व्यक्ति के बारे में बताया। 24 अगस्त को पुलिस ने बच्ची को स्कूल के कर्मचारियों की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिसमें उसने आरोपी की पहचान की। इसके बाद आरोपी को स्कूल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ बवाना थाने में पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता और नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही पुलिस से सात दिन के भीतर जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट, आरोपपत्र की समय सीमा और स्कूल स्तर पर उठाए गए सुरक्षा कदमों की जानकारी मांगी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
बवाना के एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय नर्सरी छात्रा से कथित यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जांच में तेजी लाने के साथ आरोपी से पूछताछ और पॉक्सो अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं को सख्ती से लागू करने को कहा है।
मोबाइल और वीडियो की जांच के निर्देश : आयोग ने आरोपी के जब्त मोबाइल और वीडियो की जांच कराने को कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वह किसी अन्य बच्चे को भी निशाना तो नहीं बना चुका है। इसके अलावा स्कूल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और कर्मचारियों के सत्यापन में हुई संभावित लापरवाही की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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19 अगस्त को परिवार को घटना का पता चला : घटना का पता 19 अगस्त को तब चला, जब बच्ची के परिवार ने उसके निजी अंगों पर चोट के निशान देखे। पूछताछ में बच्ची ने स्कूल में उसे चॉकलेट देने वाले एक व्यक्ति के बारे में बताया। 24 अगस्त को पुलिस ने बच्ची को स्कूल के कर्मचारियों की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिसमें उसने आरोपी की पहचान की। इसके बाद आरोपी को स्कूल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ बवाना थाने में पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता और नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही पुलिस से सात दिन के भीतर जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट, आरोपपत्र की समय सीमा और स्कूल स्तर पर उठाए गए सुरक्षा कदमों की जानकारी मांगी है।
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