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बिना आरएफआईडी टैग वाले वाहनों को सात दिन की सशर्त राहत, ये पर्ची दिखाकर मिलेगी छूट

Mon, 26 Aug 2019 05:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 26 Aug 2019 05:00 PM IST
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without rfid tag for seven vehicles can move in delhi with receipt of document submission
सांकेतिक तस्वीर

राजधानी दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) टैग की अनिवार्यता में एमसीडी ने सात दिन की मोहलत दी है।

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वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस अवधि में बिना टैग वाले वाहन एनसीआर से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके टैग से संबंधित दस्तावेज जमा होने चाहिए। 
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दस्तावेज जमा कराने की पर्ची दिखाकर ऐसे वाहन चालक केवल टोल देकर दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और उन पर जुर्माना नहीं लगेगा। इससे टोल से होकर गुजरने वाले टैक्सी चालकों को सहूलियत होगी। 23 अगस्त से दिल्ली में 13 प्रमुख टोल नाके पर आरएफआईडी टैग वाले वाहनों को ही प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। बिना टैग वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक सप्ताह तक दोगुना जुर्माना और अगले सप्ताह बढ़ाकर इसे दोगुना या तीन गुना करने का प्रावधान है। 
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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त उपायुक्त रणधीर सहाय के मुताबिक, टैग लेने वालों को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े, इसलिए यह सुविधा दी गई है। वाहनों के दस्तावेज जमा करवाने के एक सप्ताह के अंदर उन्हें टोल प्वाइंट पर ही टैग मुहैया की जाएगी। जल्द ही सभी जगहों पर इस प्रणाली को लागू किया जाएगा।


ई-मेल से भी आवेदन की सुविधा
ई-मेल के जरिये भी टैग के लिए आवेदन करने की सुविधा है। इसके लिए preregistertags@gmail.com पर मूल दस्तावेज की कॉपियां भेजी जा सकती हैं। इस आधार पर टैग जारी कर दिया जाएगा। जिस टोल प्वाइंट से वाहन का प्रवेश होगा, ई-मेल में जिक्र करने पर वहीं टैग भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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