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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं अदा करने पर यूनिटेक बिजनेस की 10 प्रॉपर्टी सील
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Fri, 14 Apr 2017 09:58 PM IST
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नगर निगम टीम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराने वाले डिफाल्टरों की संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को निगम टीम ने जोन-2, 3 व चार में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियों को सील किया। निर्वाणा स्थित यूनिटेक बिजनेस जोन के टॉवर ए-5 में 10 प्रॉपर्टी को सील किया है। इसके अलावा कई और संपत्तियों पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई।
नगर निगम के सहायक इंजीनियर हेमंत राव की टीम ने निर्वाणा स्थित यूनिटेक बिजनेस जोन के टावर ए-5 स्थित 10 संपत्तियों को सील की। इनके मालिकों ने अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया था। वहीं जोनल टैक्सेशन ऑफीसर-2 देवेन्द्र कुमार की टीम ने उद्योग विहार, सत्यम प्लाजा, अपना बाजार स्थित विभिन्न प्रॉपर्टीज को सील किया। इसके अलावा, डीएलएफ फेज-2, सेक्टर-29 सहित अन्य स्थानों पर भी टीमों द्वारा कार्रवाई की गई।
नगर निगम टीम द्वारा और बकाएदारों पर कार्रवाई किए जाने से पहले ही कई लोगों ने मौके पर ही अपना टैक्स जमा करा दिया। इन सभी ने चेक से भुगतान किया। निगमायुक्त वी. उमाशंकर ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। यह सभी अपना काम कर रही हैं।
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बकाएदारों को पहले आगाह किया जाता है। जब वह इसे जमा नहीं कराते हैं तो उनके भवन को सील करने की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना जरूरी है। प्रॉपर्टी सील करने के साथ-साथ सीवर व बिजली के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं।
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नगर निगम के सहायक इंजीनियर हेमंत राव की टीम ने निर्वाणा स्थित यूनिटेक बिजनेस जोन के टावर ए-5 स्थित 10 संपत्तियों को सील की। इनके मालिकों ने अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया था। वहीं जोनल टैक्सेशन ऑफीसर-2 देवेन्द्र कुमार की टीम ने उद्योग विहार, सत्यम प्लाजा, अपना बाजार स्थित विभिन्न प्रॉपर्टीज को सील किया। इसके अलावा, डीएलएफ फेज-2, सेक्टर-29 सहित अन्य स्थानों पर भी टीमों द्वारा कार्रवाई की गई।
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नगर निगम टीम द्वारा और बकाएदारों पर कार्रवाई किए जाने से पहले ही कई लोगों ने मौके पर ही अपना टैक्स जमा करा दिया। इन सभी ने चेक से भुगतान किया। निगमायुक्त वी. उमाशंकर ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। यह सभी अपना काम कर रही हैं।
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बकाएदारों को पहले आगाह किया जाता है। जब वह इसे जमा नहीं कराते हैं तो उनके भवन को सील करने की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना जरूरी है। प्रॉपर्टी सील करने के साथ-साथ सीवर व बिजली के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं।