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बगैर जानकारी दिए कार्ड ब्लॉक करने पर बैंक पर दो लाख जुर्माना

Fri, 12 Jul 2019 06:06 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Published by: देव कश्यप Updated Fri, 12 Jul 2019 06:06 AM IST
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Two lakh fines on the bank over card Block without inform in Greater Noida

बिना किसी पूर्व सूचना के डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंडिकेट बैंक पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। नोएडा निवासी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सीके पाठक ने सिंडीकेट बैंक के विरुद्ध शिकायत की थी कि बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना दिए और बिना उनकी सहमति के डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया।

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इससे श्रीनगर भ्रमण के दौरान होटल आदि के बिल भुगतान करने में दिक्कत हुई। आरोप है कि इससे रिटायर्ड बिग्रेडियर को कई जगह अपमान झेलना पड़ा। यही नहीं जब वह बैंक में डेबिट कार्ड लेने पहुंचे तो उन्हें डेबिट कार्ड नहीं मिला। इससे ब्रिगेडियर को मानसिक वेदना झेलनी पड़ी।
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न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम गौतमबुद्ध नगर के न्यायाधीश राजेंद्र बाबू शर्मा ने निर्णय पारित किया कि बैंक को ऐसी मानसिक पीड़ा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीश राजेंद्र बाबू शर्मा ने बैंक द्वारा 75 वर्षीय सीके पाठक के स्वाभिमान की कद्र न करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रति भेज दी है। 

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