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मेट्रो स्टेशन पर जितनी देर रुकेंगे खर्चा उतना ज्यादा
अमर उजाला, वैशाली
Updated Sun, 31 Jan 2016 01:59 PM IST
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मेट्रो यात्री सोमवार से निश्चित समय के लिए मेट्रो स्टेशन परिसर में रुक सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने स्टेशन परिसर में अत्यधिक भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए यह निर्णय लिया है।
एक फरवरी से लागू होने वाले इस नियम के अंतर्गत यात्री अपने गंतव्य की दूरी के किराए के अनुसार निर्धारित समय सीमा तक ही मेट्रो परिसर में रुक पाएंगे।
वैशाली और कौशांबी मेट्रो स्टेशन से रोज 70 हजार यात्री सफर करते हैं। इन दोनों मेट्रो स्टेशन पर रोज ही इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि यात्रियों को बाहर निकलने में काफी समय लग जाता है।
अब समय सीमा को किराए के हिसाब से तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। रुपये 18 तक का किराया भुगतान करने वाले यात्री 65 मिनट, रुपये 23 तक देने वाले यात्री 100 मिनट और 23 रुपये से अधिक देने वाले यात्री अधिकतम 180 मिनट तक ही स्टेशन पर रुक सकेंगे।
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निर्धारित समय से अधिक रुकने पर उनका टोकन या कार्ड एरर बताएगा और उन्हें पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। डीएमआरसी के सीपीआरओ अनुज दयाल ने बताया कि सोमवार से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
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एक फरवरी से लागू होने वाले इस नियम के अंतर्गत यात्री अपने गंतव्य की दूरी के किराए के अनुसार निर्धारित समय सीमा तक ही मेट्रो परिसर में रुक पाएंगे।
वैशाली और कौशांबी मेट्रो स्टेशन से रोज 70 हजार यात्री सफर करते हैं। इन दोनों मेट्रो स्टेशन पर रोज ही इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि यात्रियों को बाहर निकलने में काफी समय लग जाता है।
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अब समय सीमा को किराए के हिसाब से तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। रुपये 18 तक का किराया भुगतान करने वाले यात्री 65 मिनट, रुपये 23 तक देने वाले यात्री 100 मिनट और 23 रुपये से अधिक देने वाले यात्री अधिकतम 180 मिनट तक ही स्टेशन पर रुक सकेंगे।
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निर्धारित समय से अधिक रुकने पर उनका टोकन या कार्ड एरर बताएगा और उन्हें पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। डीएमआरसी के सीपीआरओ अनुज दयाल ने बताया कि सोमवार से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।