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महिला सिपाही ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप, फिर क्यों मिली अग्रिम जमानत, पढ़ें पुरी खबर
ब्यूरो,अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 25 Jun 2018 09:35 AM IST
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दिल्ली के एक अदालत ने शादी का झांसा देकर महिला सिपाही से दुष्कर्म के आरोपी सीआईएसएफ के दिल्ली में तैनात सिपाही को अग्रिम जमानत दे दी है। महिला सिपाही का जनवरी में पहले पति से तलाक हो गया था। पीड़िता ने 29 मई को सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी।इसके बाद आरोपी सिपाही ने पीड़िता से शादी कर ली थी।
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साकेत जिला अदालत के अवकाशकालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौधरी ने तर्क रखा कि पीड़िता का पहले पति से तलाक हो चुका है और उसके आरोपी से प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आरोपी दो साल का समय चाहता था, ताकि वह आंध्र प्रदेश में अपने पुश्तैनी को मकान को दोबारा बनवाने के लिए बचत कर सके।
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इससे नाराज होकर महिला ने उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़िता व आरोपी 19 जून को हिंदू रीति से शादी कर चुके हैं और खुशी से रह रहे हैं। महिला इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो यह दो प्यार करने वालों पर जुल्म होगा।
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पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने थाना सनलाइट कॉलोनी में दी शिकायत में कहा था कि उसके व आरोपी के बीच प्रेम संबंध था। एक दिन आरोपी ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। आरोपी उसे 9 व 15 मार्च को सराय काले खां स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गया और संबंध बनाए। इसके बाद कुछ समय बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया।