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पहले संपत्ति रिकार्ड दो फिर मिलेगी सैलरी
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Fri, 30 Jan 2015 08:59 AM IST
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मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए हैं। डीएम के माध्यम से ये आदेश सभी विभागों में पहुंच गए हैं।
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मार्च तक सभी को संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। ब्यौरा न देने वालों की सैलरी रोकने का आदेश देते हुए अफसरों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
शासन केआदेश पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। नोएडा में प्राधिकरण अधिकारी-कर्मचारी के पास लाखों की बेनामी संपत्ति मिली है।
बुलंदशहर में पावर कारपोरेशन के लिपिक के पास करोड़ों की अघोषित आय मिली है। गाजियाबाद-हापुड़ में पावर कारपोरेशन के कई अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति जांच के दायरे में है।
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ऐसा ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में है। इसके चलते शासन ने अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया है। सभी सरकारी-सहकारी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा विभागों में जमा कराना है।
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चीफ सेक्रेटरी के आदेश डीएम के माध्यम से सभी विभागों में पहुंच गए हैं। आदेशों में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का रिकार्ड मार्च तक जमा कराना है।
इस दौरान रिकार्ड जमा न कराने वालों की सेलरी पर रोक लगाई जा सकती है। पावर कारपोरेशन के एसई एसबी यादव ने बताया कि यह अच्छा कदम है।
आदेश मिलते ही सभी को संपत्ति का रिकार्ड देने के लिए कह दिया गया है। यदि कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराता है तो उसका वेतन रोकने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश सभी सरकारी विभागोें में समान रूप से लागू होंगे।