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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने शिर्डी साईं बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक यूट्यूब वीडियो हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (ग्रिवेन्स अपीलेट कमेटी) से शिर्डी साईं बाबा को निशाना बनाकर बनाए गए कथित भड़काऊ और अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने संबंधी शिकायत पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और गूगल एलएलसी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने शिर्डी के श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट की नई अर्जी पर इनसे जवाब मांगा है, जिसमें साईं बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को और हटाने की मांग की गई है।
अदालत को केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायत अपीलीय समिति ने 13 अगस्त को आदेश पारित कर संबंधित वीडियो और आर्टिकल्स हटाने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत ने जीएसी को कथित आपत्तिजनक वीडियो हटाने के मुद्दे पर सात दिनों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। ट्रस्ट की ओर से दायर नई अर्जी में कहा कि अभी भी कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसलिए उसे भी हटाने के निर्देश दिए जाएं। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (ग्रिवेन्स अपीलेट कमेटी) से शिर्डी साईं बाबा को निशाना बनाकर बनाए गए कथित भड़काऊ और अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने संबंधी शिकायत पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और गूगल एलएलसी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने शिर्डी के श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट की नई अर्जी पर इनसे जवाब मांगा है, जिसमें साईं बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को और हटाने की मांग की गई है।
अदालत को केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायत अपीलीय समिति ने 13 अगस्त को आदेश पारित कर संबंधित वीडियो और आर्टिकल्स हटाने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत ने जीएसी को कथित आपत्तिजनक वीडियो हटाने के मुद्दे पर सात दिनों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। ट्रस्ट की ओर से दायर नई अर्जी में कहा कि अभी भी कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसलिए उसे भी हटाने के निर्देश दिए जाएं। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।
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