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तब्लीगी जमात मामला: कोर्ट ने 36 विदेशी जमातियों को किया बरी, दिल्ली पुलिस ने मार्च में दर्ज किया था केस
Tue, 15 Dec 2020 09:17 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Tue, 15 Dec 2020 09:17 PM IST
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सांंकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
दिल्ली की एक अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े केस में आरोपी 36 विदेशी जमातियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर जमात में शामिल होने, कोरोना महामारी के संबंध में जारी सरकारी आदेश के उल्लंघन और अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2020 के अंत में केस दर्ज कर सभी क्वारंटीन किया था।
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साकेत जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के 36 जमातियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने इनके खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन, लापरवाही से जानलेवा संक्रमण फैलाना, महामारी अधिनियम की धाराओं में 24 अगस्त को आरोप तय किए थे। इन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए थे।
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अदालत ने उस समय इन आरोपियों को वीजा नियमों के उल्लंघन, संक्रमण फैलाने की मंशा से कार्य करने और क्वारंटीन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों से पहले ही मुक्त कर दिया था। इसके अलावा छह देशों के आठ नागरिकों को उसी समय सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।
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मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पर वीजा नियमों का उल्लंघन कर जमात में शामिल होने, मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने और कोरोना महामारी संबंधी सरकारी आदेश के उल्लंघन संबंधी धाराओं में आरोप तय किया गया था।