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Swati Maliwal Case: आरोपी बिभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Fri, 24 May 2024 03:45 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 24 May 2024 03:45 PM IST
सार

स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीती 18 मई को दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। 

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Swati Maliwal Case Bibhav Kumar sent to judicial custody for four days by Tis Hazari Court
बिभव कुमार - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीस हजारी अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने पांच दिन की पुलिस रिमांड की समाप्ति पर कुमार को अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।

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कुमार को अब 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईआर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
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दिल्ली पुलिस ने आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करते हुए कुमार की चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि कुमार जांच के दौरान हमेशा असहयोग करते रहे और सवालों के गोलमोल जवाब देते रहे। 
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यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गयीं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की।

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कोर्ट ने पहले पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था
बीती 19 मई को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बिभव कुमार के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया था कि पुलिस ने सात दिनों की रिमांड मांगने के लिए आवेदन दायर किया था जिसमें से पांच दिनों की रिमांड दी गई। 23 मई को उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्हें अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी। जांच और उसके परिवार के सदस्यों को भी यदि चिकित्सा आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह प्रदान की जाएगी।

कोर्ट ने बिभव कुमार को नहीं दी थी अंतरिम जमानत
अदालत ने बीते शनिवार को कहा था कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुमार को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के दो दिन बाद शनिवार को शाम 4:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर केजरीवाल तोड़ चुके हैं चुप्पी
आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुए कथित हमले और बदसलूकी मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में ये बातें कहीं। 

13 मई की घटना के बारे में खुद स्वाति मालीवाल ने बताया
इससे एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल एक साक्षात्कार में अपने साथ हुई 13 मई की घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि घटना के दिन अरविंद केजरीवाल दूसरे कमरे में थे। मेरी पिटाई हुई मैं चीखती रही लेकिन वह बाहर नहीं आए। यही नहीं आज तक अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक फोन भी नहीं किया। स्वाति ने एक साक्षात्कार में कहा, 13 मई को सुबह करीब 9 बजे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा और बताया कि अरविंद घर पर हैं और वह मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार आक्रामक स्थिति में आए। 

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