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Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को नहीं मिली राहत, तीस हजारी कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत

Fri, 14 Jun 2024 05:39 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 14 Jun 2024 05:39 PM IST
सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक रहे बिभव कुमार को आज भी तीस हजारी कोर्ट से राहत नहीं मिली।

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Swati Maliwal Assault Case Bibhav Kumar did not get relief Tis Hazari Court extended his custody for one day
बिभव कुमार - फोटो : एएनआई

विस्तार

तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। 

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उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कल फिर उन्हें पेश किया जाएगा।  

बता दें कि 13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। आरोप है कि वहां सीएम आवास के ड्राइंगरूम में मुख्यमंत्री के निजी सचिव बिभव कुमार ने न सिर्फ स्वाति के साथ मारपीट की बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की।

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मामले के बाद स्वाति की ओर से पीसीआर कॉल की गई थी, लेकिन तीन दिन तक उन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी। बाद में थाने 16 मई को स्वाति की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होते ही बिभव वहां से गायब हो गए थे। पुलिस ने 18 मई को उनको सीएम आवास से गिरफ्तार किया।

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सबूत मिटाने के भी हैं आरोप
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने इसी मामले में बिभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने मामले में आईपीसी की धारा 201 को जोड़ा है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने सबूत मिटाने की धारा जोड़े जाने की पुष्टि कर चुके हैं। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद बिभव कुमार ने मुंबई जाकर अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस बिभव को दो बाहर मुंबई भी लेकर गई, लेकिन बिभव ने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया।

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