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सुपरटेक बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, NGT के नियमों का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई

Fri, 15 Jun 2018 10:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Fri, 15 Jun 2018 10:57 AM IST
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suprtech builder fined with rupees 5 lakh for not following ngt guidelines
demo pic - फोटो : अमर उजाला

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुपरटेक बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिल्डर की साइट पर एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। प्राधिकरण पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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इसके अलावा अन्य दो कंपनी और दो सप्लायर पर भी 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वायु प्रदूषण बढ़ाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बुधवार और बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान सुपरटेक की सेक्टर स्थित इको विलेज वन सोसायटी में निर्माण कार्य के दौरान नियमों का पालन नहीं मिला। इस पर बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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ग्रेनो प्राधिकरण पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा इकोटेक दो के उद्योग विहार स्थित निर्माणाधीन प्लॉट नंबर 92 पर 30 हजार और प्लॉट नंबर 139 पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खेड़ा चौगानपुर स्थित दो बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर पर भी 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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