LG से अधिकारों की जंग में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका
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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों को लेकर चल रही जंग में आज केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को इस मामले में अदालत से कोई राहत नहीं मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में जाए क्योंकि ये मामला पहले से ही वहां चल रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट को क्या आदेश दे सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त तर्क देते हुए कहा कि हम इसे खारिज कर रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि, अदालत हाईकोर्ट को आदेश दे कि अधिकारों को लेकर जुड़े मामलों में जो सुनवाई चल रही है पहले बड़ी बेंच(हाईकोर्ट की) उसकी सुनवाई कर तय करे कि दोनों के अधिकार क्या होंगे।
दिल्ली सरकार ये भी चाहती थी कि अधिकारों से जुड़े विशिष्ट विषयों पर अलग से सुनवाई हो। गौरतलब है कि अधिकारों को लेकर करीब आठ मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट पहले ही बड़ी बेंच द्वारा सुनवाई की मांग को ठुकरा चुकी है।
मालूम हो कि जब से आप सरकार बनी है तब से ही मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर काफी विवाद रहा है। कई मामलों में दोनों आमने-सामने खड़े दिखे और उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के निर्णय को खारिज भी किया था। दिल्ली सरकार ऐसे आठ मामलों को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी।