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उच्चतम न्यायालय ने कश्मीरी नर्स को अंतरिम पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का दिया आदेश
Fri, 08 Mar 2019 10:12 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Fri, 08 Mar 2019 10:12 PM IST
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supreme court
- फोटो : PTI
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उच्चतम न्याायालय ने शुक्रवार को सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक कश्मीरी नर्स को अंतरिम पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया, जिसने अपने कथित यौन उत्पीड़कों से सुरक्षा की मांग की थी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया और नर्स को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एक सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
महिला ने दावा किया कि शुरुआत में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि आरोपी प्रभावशाली लोग थे। पुलिस ने पीड़िता के न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के बाद मामला दर्ज किया।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया और नर्स को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
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महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एक सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
महिला ने दावा किया कि शुरुआत में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि आरोपी प्रभावशाली लोग थे। पुलिस ने पीड़िता के न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के बाद मामला दर्ज किया।
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