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सुनंदा पुष्कर मौत प्रकरण: थरूर के खिलाफ मुकदमा निचली अदालत को सौंपा

Mon, 04 Feb 2019 03:14 PM IST
sapna singla भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: sapna singla Updated Mon, 04 Feb 2019 03:14 PM IST
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Sunanda Pushkar death case against husband Shashi Tharoor sent to Sessions court

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को आगे की कार्यवाही के लिये सत्र अदालत के पास भेज दिया।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है।
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अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह मामले में सतर्कता रिपोर्ट को संरक्षित रखे। इस अपराध के तहत अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किये गए लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुष्कर 17 जनवरी 2014 को शहर में एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। थरूर का आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था जिसकी वजह से दंपति होटल में रह रहे थे।

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