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Delhi Border: गाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने वालों के लिए तय हुआ समय, ये लोग सिर्फ आईडी कार्ड दिखाकर जा सकेंगे

Mon, 27 Apr 2020 12:35 PM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 27 Apr 2020 12:35 PM IST
सार

  • सुबह नौ से शाम छह के बीच आने-जाने पर रोक
  • दिल्ली आने-जाने वाले अधिकारियों व कर्मियों के लिए विशेष निर्देश
  • डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिस व बैंक कर्मी को किसी पास की आवश्यकता नहीं

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Delhi Noida, Ghaziabad Border Sealed News in Hindi: Strictness increased on Delhi ghaziabad border
दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर वाहनों की कतार... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के रास्ते बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन अब लॉकडाउन को लेकर सख्ती करने की तैयारी में है। खासकर दिल्ली से आने जाने-वाले अधिकारी व कर्मचारियों को लेकर कहा गया है कि आगे से उन्हें सुबह नौ बजे तक बॉर्डर से प्रस्थान करना होगा। इसके साथ ही आज से नोएडा से दिल्ली आने-जाने वाले उन डॉक्टरों को पास नहीं मिलेगा जो कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं।

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लौटने का समय भी तय किया गया है और इन्हें छह बजे के बाद आने की सलाह दी गई है। वहीं शिफ्ट में काम कर रहे लोगों के पास अपना आई कार्ड और वैध पास होना आवश्यक है। इस तरह से आवागमन को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है जिसे अब सख्ती से लागू कराने की कवायद जारी है। 
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अब इस तरह होगा आना-जान
- एंबुलेंस, आवश्यक वस्तु, माल ढुलाई, बैंकिंग सुविधा व औषधि सप्लाई करने वाले वाहन को किसी पास की जरूरत नहीं। बिना किसी पूछताछ के निकलने की इजाजत। 
- डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिस व बैंक कर्मी को किसी पास की आवश्यकता नहीं। अपना परिचय पत्र ही मान्य होगा। 
- भारत सरकार में कार्यरत उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं उन्हें केवल अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। 
- दिल्ली में तैनात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी को केवल पहचान पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति, लेकिन 33 प्रतिशत की कार्य क्षमता के साथ काम करने के लिए साप्ताहिक आधार पर अपने कार्यालय से वैध पास जारी कराना होगा। 
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- कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार व दिल्ली सरकार के विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने यहां के सक्षम अधिकारी से वैध पास जारी कराना होगा। जब तक पास जारी नहीं हो जाता तब तक पहचान पत्र से ही अनुमति प्रदान की जाएगी। 

- मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। उसी को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन की अनुमति दी जाएगी। 
- इन सभी के अतिरिक्त अगर कोई पास भारत सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया जाता है तो उसे भी अनुमति दी जाएगी। 
 
हम दिल्ली के साथ आवागमन को सीमित करना चाहते हैं। इसी को लेकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली से कोरोना का खतरा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले भी आगाह कर चपका है। इसलिए अब सीमित संख्या में ही लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी।- अजय शंकर पांडेय, डीएम

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