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Delhi: भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए रणनीति, ट्रांसफर प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन, चार सदस्यीय कमेटी गठित

Tue, 23 May 2023 01:36 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 23 May 2023 01:36 AM IST
सार

ट्रांसफर संबंधी कार्यों के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कोई भी अधिकारी यदि ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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Strategy to curb corruption transfer process now completely online
मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

एमसीडी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में करीब तीन हजार शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें सफलता मिलने पर बाकी विभागों में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। ट्रांसफर संबंधी कार्यों के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कोई भी अधिकारी यदि ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और नेता सदन मुकेश गोयल ने सिविक सेंटर में प्रेस वार्ता कर कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर निगम में कर्मचारियों, अधिकारियों से उगाही चल थी। लेकिन अब कर्मचारियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि ट्रांसफर के इच्छुक कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस प्रक्रिया में निष्पक्ष तरीके से कर्मचारियों का तबादला होता है। इसके लिए अब चार लोगों की कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निदेशक कार्मिक विभाग हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षा निदेशक, आईटी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी व इंजीनियरिंग विभाग के प्रशासनिक अधिकारी भी सदस्य हैं। जब भी ट्रांसफर का आवेदन प्राप्त होता है तो यह कमेटी उसकी स्क्रीनिंग करती है। ट्रांसफर प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर की जाएगी।

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केवल खबरों में बने रहने का प्रयास -कपूर

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि महापौर की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर की गई घोषणा केवल खबरों में बने रहने का प्रयास है, क्योंकि नगर निगम में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केवल निगम आयुक्त के पास है और यही निगम अधिनियम में लिखा है। केवल संवेदनशील विभागों जैसे बिल्डिंग व लाइसेंसिंग आदि में ट्रांसफर, पोस्टिंग का कार्य आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो तीन बार निगम आयुक्त द्वारा सतर्कता आयुक्त की संस्तुति पर होता है। 

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