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गुरुग्रामः सार्वजनिक स्थल पर थूका तो लगेगा एक हजार जुर्माना
Thu, 21 May 2020 04:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 21 May 2020 04:10 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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जिला उपायुक्त अमित खत्री ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बुधवार को जारी कर दी। इसके मुताबिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। कर्मचारियों के लिए कार्य के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है।
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कंपनी व ट्रांसपोर्ट दोनों जगह सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। कंपनी व अन्य सार्वजनिक जगहों के प्रवेश व निकासी द्वार पर थर्मल स्कैनर व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
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कार्यस्थल के कॉमन स्थलों व दरवाजों के हैंडिल आदि को नियमित रूप से सैनिटाइज कराना होगा। 10 वर्ष से कम व 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों व गर्भवती महिलाओं को जरूरी कार्यों को छोड़कर अन्य समय घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
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सभी सार्वजनिक तथा निजी कार्यस्थलों पर सभी कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट या व्यक्तिगत वाहन नहीं है, वहां पर कर्मचारियों के लिए संस्थान ट्रांसपोर्ट सुविधा सुनिश्चित करेगा।
5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी
सार्वजनिक स्थलों तथा संगठनों में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। शादी आदि समारोहों में 50 व्यक्तियों तथा शोकसभा में 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, शराब, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध है। दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में दुकान के अंदर 5 ग्राहकों से ज्यादा न हों। ग्राहक कतार में एक-दूसरे से कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े हों, इसके लिए उचित मार्किंग सर्कल बनाना जरूरी है।