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श्रद्धा हत्याकांड: कोर्ट में आफताब बोला- जमानत याचिका के बारे में जानकारी नहीं, वकालतनामा पर किए थे हस्ताक्षर
Sat, 17 Dec 2022 08:17 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Sat, 17 Dec 2022 08:17 PM IST
सार
साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने कहा कि उन्हें आफताब से ई-मेल के जरिए सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दाखिल कर दी गई है।
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Shraddha murder case
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अदालत को बताया कि उसे जमानत याचिका में बारे में जानकारी नहीं है। उसने मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं है।
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साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने कहा कि उन्हें आफताब से ई-मेल के जरिए सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दाखिल कर दी गई है। उसे जानकारी नहीं है कि जमानत पर सुनवाई होनी है। जब अदालत ने पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए या नहीं। इस पर उसने कहा कि वकील मुझसे बात कर जमानत याचिका वापस ले। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर तय की है।
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