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करोड़ों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को तीन साल बाद जमानत

Wed, 02 Oct 2019 06:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 02 Oct 2019 06:31 AM IST
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scam accused Yadav Singh gets bail after three years
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में फंसे नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। यादव सिंह पिछले करीब तीन वर्षों से जेल में है।

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जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सीबीआई की दलीलों को दरकिनार करते हुए यादव सिंह को जमानत दे दी। पीठ ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्त निर्धारित जरने के लिए कहा है। 
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सीबीआई ने यादव सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जमानत मिलने वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है । साथ ही सबूतों को नष्ट कर सकता है। हालांकि पीठ ने सीबीआई से कहा है कि जमानत निरस्त करने का विकल्प उसके पास मौजूद है।
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सीबीआई के मुताबिक, 14 दिसंबर 2011 से 23 दिसंबर 2011 तक विभिन्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यादव सिंह के कंट्रोल में थे। वे नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 954.38 करोड़ रुपये के एग्रीमेंट बॉन्ड जारी किए जो 1280 प्रोजेक्ट के लिए थे।

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