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दिल्ली में भी लागू होगा सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण

Wed, 29 May 2019 05:52 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 29 May 2019 05:52 PM IST
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reservation for EWS in direct recruitment in civil posts and services in nct delhi
सीएम केजरीवाल एलजी अनिल बैजल - फोटो : पीटीआई

दिल्ली में सरकारी नौकरी चाहने वाले सामान्य वर्ग के लिए खुशखबरी है। अब दिल्ली की नौकरियों में भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिल्ली के डिप्टी सेक्रेटरी ने सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार अब दिल्ली में नागरिक पदों और सेवाओं पर डायरेक्ट भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

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यह योजना 1 फरवरी 2019 से या उसके बाद होने वाली भर्तियों पर लागू होगी। इसका अर्थ है कि इस साल 1 फरवरी से जो भी प्रत्यक्ष भर्तियां दिल्ली के किसी भी सरकारी विभाग में हुई हैं या होंगी उन पर 10 फीसदी आरक्षण का कानून लागू होगा। इससे सीधे तौर पर गरीब सवर्णों को फायदा होगा। बता दें कि यह योजना दिल्ली में पहले ही अमल में आ गई होती लेकिन आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से ऐसा न हो सका।
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