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तो इसलिए भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग हुई खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 19 Dec 2017 10:40 AM IST
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bhagat singh
- फोटो : सोशल मीडिया
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हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत कोर्ट ऐसा कोई निर्देश सरकार को दे सके। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है।
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पेश याचिका अधिवक्ता बीरेंदर सांगवान ने दायर की थी। याची का कहना था कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए वर्ष 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया था।
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