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गौतम खेतान की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, कोर्ट ने 15 फरवरी तक मांगा जवाब
Fri, 08 Feb 2019 08:17 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Fri, 08 Feb 2019 08:17 PM IST
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गौतम खैतान
- फोटो : PTI
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अदालत ने अधिवक्ता गौतम खेतान की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। ईडी ने उस पर काला धन व धन शोधन अधिनियम (मनी लांड्रिंग) का केस दर्ज किया है। इससे पहले आयकर विभाग ने खेतान पर केस दर्ज किया था। खेतान वीवीआईपी चौपर डील मामले में भी आरोपी है। पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार की अदालत ने ईडी के सहायक निदेशक जितेंद्र कुंडु के आग्रह पर खेतान को 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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ईडी ने पूछताछ के बाद खेतान को कोर्ट में पेश किया था। खेतान की ओर से जमानत याचिका दायर कर अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने कहा कि अघोषित विदेशी आय व संपत्ति निवारण और कराधान अधिनियम का केस उनके मुवक्किल पर नहीं बनता। इसलिए उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है। खेतान वीवीआईपी चौपर डील केस में जमानत पर है। इसलिए उसे इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने खेतान पर आरोप लगाया है कि उसने अवैध तरीके से कई विदेशी खाते खोल रखे हैं और उनमें काला धन है। इसके अलावा, आरोपी की विदेश में अघोषित संपत्ति है।
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