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डीटीसी और क्लस्टर बसों में बगैर टिकट यात्रा पर अब 500 का जुर्माना
Mon, 16 Mar 2020 07:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 16 Mar 2020 07:11 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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डीटीसी या क्लस्टर बसों में बगैर टिकट या पास के सफर करने वाले यात्रियों को अब 200 के बजाय 500 रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना राशि परिवहन विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना रविवार से लागू होने के बाद बढ़ी है।
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बेटिकट यात्रियों पर जुर्माना बढ़ाए जाने से परिवहन विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निशुल्क है, जबकि शेष 50 फीसदी से अधिक यात्री पासधारक हैं।
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सड़कों पर उतरेंगी 100 नई लो फ्लोर एसी बसें
हाल ही में 100 लो फ्लोर एसी बसों को सड़कों पर उतारा गया है, जबकि सड़कों पर नीले रंग की 100 लो फ्लोर एसी बसों की दूसरी खेप अगले सप्ताह उतारी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए क्लस्टर बसों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है।
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सड़कों पर 200 लो फ्लोर नई एसी बसों के उतारने के बाद यात्रियों की समस्या में सुधार की उम्मीद है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों के सड़कों पर उतारे जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। पहले ही क्लस्टर के बेड़े में करीब 2100 बसे हैं, जबकि डीटीसी की करीब 3700 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं।