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यूपी रेरा ने सुपरटेक लिमिटेड की सभी शिकायतों को प्रतीक्षा में रखा
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ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने सुपरटेक लिमिटेड की सभी शिकायतों को प्रतीक्षा में रख दिया है। खरीदारों से अपील की गई है कि वे एनसीएलटी के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) के समक्ष अपनी धनराशि या फ्लैट का क्लेम दर्ज करा दें। अगर अभी क्लम नहीं किया तो बाद में दिक्कत हो सकती है।
सुपरटेक बिल्डर के हजारों खरीदार यूपी रेरा में शिकायत कर चुके हैं। इनमें से काफी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है, जबकि काफी लंबित हैं। एनसीएलटी से सुपरटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित करने का आदेश आने के बाद यूपी रेरा ने बिल्डर की सभी शिकायतों को प्रतीक्षा में रख दिया है। यूपी रेरा के अधिकारियों का कहना है कि एनसीएलटी में मामला जाने के बाद अभी यूपी रेरा शिकायतों पर सुनवाई नहीं करेगा। काफी आदेश का बिल्डर ने पालन नहीं किया था। काफी में रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया जा चुका है। जिन खरीदारों के केस में आरसी जारी हो चुकी है और अभी तक वसूली नहीं हो सकी है, वे खरीदार आईआरपी के समक्ष अपना क्लेम दर्ज करा दें। कुछ खरीदार देर से क्लेम दर्ज करेंगे तो उन्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। आईआरपी क्लेम लेने से इनकार भी कर देते हैं।
पंजीकृत प्रोजेक्ट पर लागू रहेंगे यूपी रेरा के नियम
यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि सुपरटेक लिमिटेड का अगर कोई प्रोजेक्ट यूपी रेरा में पंजीकृत है और वह अभी अधूरा है तो यूपी रेरा के नियमों के तहत उसे पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का निर्माणकर्ता कोई भी हो। सुपरटेक की अन्य नाम से भी कंपनी है। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। समय पर प्रोजेक्टों को पूरा कराया जाएगा।
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सुपरटेक बिल्डर के हजारों खरीदार यूपी रेरा में शिकायत कर चुके हैं। इनमें से काफी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है, जबकि काफी लंबित हैं। एनसीएलटी से सुपरटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित करने का आदेश आने के बाद यूपी रेरा ने बिल्डर की सभी शिकायतों को प्रतीक्षा में रख दिया है। यूपी रेरा के अधिकारियों का कहना है कि एनसीएलटी में मामला जाने के बाद अभी यूपी रेरा शिकायतों पर सुनवाई नहीं करेगा। काफी आदेश का बिल्डर ने पालन नहीं किया था। काफी में रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया जा चुका है। जिन खरीदारों के केस में आरसी जारी हो चुकी है और अभी तक वसूली नहीं हो सकी है, वे खरीदार आईआरपी के समक्ष अपना क्लेम दर्ज करा दें। कुछ खरीदार देर से क्लेम दर्ज करेंगे तो उन्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। आईआरपी क्लेम लेने से इनकार भी कर देते हैं।
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पंजीकृत प्रोजेक्ट पर लागू रहेंगे यूपी रेरा के नियम
यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि सुपरटेक लिमिटेड का अगर कोई प्रोजेक्ट यूपी रेरा में पंजीकृत है और वह अभी अधूरा है तो यूपी रेरा के नियमों के तहत उसे पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का निर्माणकर्ता कोई भी हो। सुपरटेक की अन्य नाम से भी कंपनी है। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। समय पर प्रोजेक्टों को पूरा कराया जाएगा।
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