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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूसरे प्रोजेक्टों पर कोई असर नहीं: सुपरटेक

Sat, 04 Sep 2021 09:51 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 04 Sep 2021 09:51 PM IST
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Supreme Court order has no effect on other projects: Supertech
नोएडा। सुपरटेक बिल्डर ने शनिवार को बयान जारी करते हुए निवेशकों को भरोसा दिलाया है। सीएमडी आरके अरोड़ा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्विन टावर मामले में दिए गए आदेशों का विपरीत असर दूसरे प्रोजेक्टों पर नहीं पड़ेगा। इससे फ्लैट खरीदारों, निवेशकों, बैंकर, वेंडर्स और अन्य साझेदारों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
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उन्होंने कहा कि ट्विन टावर एपेक्स और स्यान के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। ट्विन टावर का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के मानकों के आधार पर किया गया। इसकी मंजूरी नोएडा प्राधिकरण ने दी है। इस प्रोजेक्ट का संबंध दूसरे प्रोजेक्टों से नहीं है।
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सुपरटेक ग्रुप 10 करोड़ वर्ग फीट में कई प्रोजेक्टों को विकसित कर रहा है, जबकि ट्विन टावर प्रोजेक्ट केवल 6 लाख वर्ग फीट में है, जो कुल प्रोजेक्ट के एक प्रतिशत से भी कम में है। एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट मामले में सुपरटेक की ओर से पहले ही काफी फ्लैट खरीदारों को पैसे वापस किए जा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर आए आदेशों के अनुपालन का काम सुपरटेक करेगा। सुपरटेक वित्तीय तौर पर एक मजबूत ग्रुप है और अन्य प्रोजेक्ट साइटों पर निर्माण का काम चल रहा है।
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यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेक्टर-93ए के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। खरीदारों को 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पैसे वापसी के लिए कहा गया है। इस बाबत अब खरीदारों का समूह भी निर्णय लेगा कि उसे पुनर्विचार याचिका डालनी है या पैसे लेने का फैसला करना है।
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