फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   sfgd

Noida News: विवाहिता की मौत के मामले में पति और सास की जमानत खारिज

Tue, 27 Oct 2026 07:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 07:27 PM IST
विज्ञापन
sfgd
(अदालत से)
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज के लिए विवाहिता को छत से फेंककर मारने के आरोप में जेल में बंद पति और सास को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने थाना बादलपुर में दर्ज मुकदमे में दोनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि शादी के केवल 10 माह के भीतर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मौत हुई है और अपराध गंभीर प्रकृति का है।

वादी चंद्रप्रकाश कौशल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने बेटी रचना की शादी 18 नवंबर 2025 को आकाश उर्फ गौरव से की थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि 30 अगस्त 2026 की सुबह रचना ने फोन कर पिता को बुलाया और बताया कि पति, सास-ससुर, देवर और ननदें जान से मारने की धमकी दे रही हैं। इसके बाद 1 सितंबर 2026 को रचना को छत से नीचे फेंक दिए जाने का आरोप लगा। दोनों आरोपी 2 सितंबर से जेल में हैं। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि दोनों को झूठा फंसाया गया है। मृतका और आकाश की यह दूसरी शादी थी और बिना दहेज के हुई थी। मृतका अलग रहने की जिद पर अड़ी थी, जिस पर आकाश के पिता ने द्वारका सिटी में फ्लैट बुक कराया, जिसका कब्जा नवरात्र में मिलना था। 1 सितंबर को आकाश ईएसआई अस्पताल सेक्टर-24 में भर्ती था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी से हो सकती है। पत्नी फ्लैट से गिरी तो पिता ने डायल-112 पर सूचना दी और अस्पताल ले गए। वहीं कोर्ट ने कहा कि कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए दोनों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed