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रेड टेप और अपोलो डायग्नोस्टिक समेत सात पर 3.17 लाख जुर्माना
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अबैघ रुप से लगी प्रचार सामग्री को हटाती प्राधिकरण की टीम। संवाद
नोएडा। प्राधिकरण की अनुमति के बिना अवैध तरीके से विज्ञापन लगाने के मामले में जुर्माने की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने रेड टेप और अपोलो डायग्नोस्टिक समेत सात एजेंसियों पर 3.17 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की ओर से भविष्य में और कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं।
प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि शहर में अवैध तरीके से विज्ञापन लगाने के मामले में अपोलो डायग्नोस्टिक पर 51840 रुपये, फूड फेल्लस पर 32400, बीकानेर चाट हाउस पर 32400, कल्टफीट पर 38880, साईं ज्वेलर्स पर 64800, रेड टेप पर 32400 और मीटबाज पर 64800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इन एजेंसियों की तरफ से प्राधिकरण की अनुमति के बिना बिजली और टेलीफोन के पोल पर विज्ञापन लगाए गए थे। प्राधिकरण ने कार्रवाई के अलावा सभी विज्ञापनों को वहां से हटा दिया।
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प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि शहर में अवैध तरीके से विज्ञापन लगाने के मामले में अपोलो डायग्नोस्टिक पर 51840 रुपये, फूड फेल्लस पर 32400, बीकानेर चाट हाउस पर 32400, कल्टफीट पर 38880, साईं ज्वेलर्स पर 64800, रेड टेप पर 32400 और मीटबाज पर 64800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इन एजेंसियों की तरफ से प्राधिकरण की अनुमति के बिना बिजली और टेलीफोन के पोल पर विज्ञापन लगाए गए थे। प्राधिकरण ने कार्रवाई के अलावा सभी विज्ञापनों को वहां से हटा दिया।
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