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अब सड़क किनारे कूड़ा दिखा तो लगेगा एक लाख का जुर्माना

Mon, 04 Nov 2019 01:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Nov 2019 01:03 AM IST
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penalty of one lakh on garbej
कूड़ा दिखने पर एक, जलाने पर 5 लाख का जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। प्रदूषण से बेहाल शहरवासियों को राहत देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने सफाई कर्मियों से कहा है कि वे सड़कों व सेक्टरों की सफाई सिर्फ रात में करें, दिन में न करें। ग्रेटर नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी के छिड़काव के लिए 60 टैंकर उतारे गए हैं। अगर किसी जगह 24 घंटे से ज्यादा समय तक कूड़ा दिखा तो ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कूड़ा जलाने की स्थिति में पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि शहर की सफाई में लगे ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि सड़कों की सफाई रात में ही करें, दिन में न करें। दिन में झाड़ू लगाने से वाहनों के गुजरने पर धूल के कण हवा में उड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कूड़ा जलाने वालों पर और सख्ती की गई है। अब अगर कहीं पर कूड़ा जलता मिला तो ठेकेदार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सफाई ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि सड़कों व सेक्टरों के किनारे का कूड़ा रोजाना उठाया जाए, अगर किसी जगह 24 घंटे से अधिक समय तक कूड़ा दिखा तो ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नरेंद्र भूषण ने बताया कि प्रमुख सड़कों की सफाई के लिए पांच मेकेनिकल स्वीपिंग मशीन उतारी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 10 डिवीजन हैं। हर डिवीजन को छह टैंकर लगाने को कहा गया है। कुल 60 टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
नहीं मान रहे कॉलोनाइजर, कर रहे निर्माण
एक तरफ प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल है तो दूसरी तरफ कॉलोनाइजर निर्माण कार्य करने से बाज नहीं आ रहे। चिपियाना बुजुर्ग में रविवार को भी घरों का निर्माण होता दिखा। मौके पर काम कर रहे श्रमिकों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस तरह के निर्माण से अनजान हैं। पूछने पर जानकारी कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।
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शाहबेरी में चल रहा था जनरेटर
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी मार्केट में रविवार को भी जनरेटर चल रहा था। दुकानदार जनरेटर चलाकर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। पूछने पर उन्होंने जनरेटर न चलाने के आदेश की जानकारी न होने की कही। बता दें कि जिले में अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर कहीं भी जनरेटर का इस्तेमाल करने पर रोक है।
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