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Digital Rape : नोएडा के स्कूल में चार साल की बच्ची से डिजिटल रेप, शिकायत के बाद केस दर्ज

Thu, 15 Sep 2022 05:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 15 Sep 2022 05:18 AM IST
सार

Noida : सेक्टर-37 के एक निजी स्कूल में सात अगस्त को चार साल की बच्ची से अज्ञात युवक ने डिजिटल रेप कर दिया। इलाज के दौरान परिजनों को जब इसका पता चला तो उन्होंने बुधवार को सेक्टर-39 में मुकदमा दर्ज कराया। 

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Noida : Digital rape of four-year-old girl in Noida school
demo pic... - फोटो : Social media

विस्तार

सेक्टर-37 के एक निजी स्कूल में सात अगस्त को चार साल की बच्ची से अज्ञात युवक ने डिजिटल रेप कर दिया। इलाज के दौरान परिजनों को जब इसका पता चला तो उन्होंने बुधवार को सेक्टर-39 में मुकदमा दर्ज कराया। 

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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सेक्टर-39 की एक सोसाइटी निवासी मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि चार साल की बेटी जब स्कूल गई थी तो अज्ञात युवक ने डिजिटल रेप कर दिया। घर आकर बेटी ने बताया कि पूरे शरीर में खुजली हो रही है। इस पर उन्होंने पाउडर लगा दिया, लेकिन खुजली बंद नहीं होने पर बच्ची को नजदीक के अस्पताल में ले गए। 
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डॉक्टर ने इलाज के दौरान बच्ची से बात की तो उसने स्कूल में गलत हरकत की जानकारी दी। बुधवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्कूल में तैनात स्टाफ व शिक्षकों से इस बारे में पूछताछ की है। 
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सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बच्ची स्कूल के अंदर दोस्त के साथ आती-जाती दिखाई दे रही है। सात अगस्त को वह सिर्फ एक बार बाथरूम गई। इस दौरान गेट के पास एक महिला स्टाफ भी मौजूद थी। बच्ची करीब दो मिनट बाद बाहर आ गई थी। फुटेज में बच्ची सामान्य ही दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

ये होता है  डिजिटल रेप
डिजिटल रेप दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप है। इंग्लिश के डिजिट का हिंदी में मतलब अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली को कहा जाता है। अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके निजी अंगों को अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है। 


देश में इसके लिए कानून बना है। इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। ऐसे ही वर्ष 2019 के एक मामले में जिला अदालत ने ग्रेनो में तीन साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने के आरोप में अकबर अली (65) को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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