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Noida News: एनजीटी ने लगाई फटकार, ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाएं

Wed, 29 Oct 2025 07:32 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Oct 2025 07:32 PM IST
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NGT reprimanded, remove encroachment from green belt
सेक्टर सिग्मा-2 आरडब्ल्यूए राहत, एनजीटी ने कहा- ग्रीन बेल्ट शहरों के फेफड़े
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर सिग्मा दो के आरडब्ल्यूए को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राहत प्रदान की है। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर की ग्रीन बेल्ट पर गैरकानूनी निर्माण, अतिक्रमण और सीएंडडी (निर्माण एवं विध्वंस) वेस्ट डाला जा रहा है। इसका समाधान करने के लिए कई बार संबंधित विभाग को शिकायत भी की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा।
मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व विशेषज्ञ सदस्यों की पीठ ने कहा कि ग्रीन बेल्ट शहरों के फेफड़े हैं और इनकी सुरक्षा लोक न्यास के सिद्धांत के तहत आवश्यक है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सभी अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश दिए। ग्रीन बेल्ट में सीएंडडी वेस्ट संग्रह केंद्र स्थापित बनाने पर रोक लगाई गई। इसके अलावा प्राधिकरण को अस्थायी केंद्र हटाकर ग्रीन बेल्ट बहाल करने के आदेश दिए गए।
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वहीं, राजस्व विभाग को तीन माह में सीमाकंन पूरा करने और प्राधिकरण को बाउंड्री वॉल व फेंसिंग बनाने को कहा गया। सभी ग्रीन बेल्ट की मरम्मत, विकास और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पंप हाउस क्षेत्र केवल आवश्यक संचालन तक सीमित करने को कहा गया। इसके आवासीय उपयोग पर रोक लगाई गई।
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