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Noida News: औद्योगिक सेक्टर में लागू होगा शटडाउन का नया नियम

Wed, 30 Apr 2025 11:44 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 11:44 PM IST
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New shutdown rule will be applicable in industrial sector
औद्योगिक सेक्टर में लागू होगा शटडाउन का नया नियम
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- ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले नहीं कटेगी बिजली
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर के औद्योगिक सेक्टर में बिजली आपूर्ति को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अब औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले कोई शटडाउन नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तकनीकी फॉल्ट की स्थिति में शटडाउन केवल सुबह 9 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद ही लिया जाए।

नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां करीब 35 हजार से अधिक छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें करोड़ों रुपये का उत्पादन और कारोबार हर माह होता है। यहां के हजारों उद्यमी व व्यापारी लगातार बिजली कटौती और अनियोजित शटडाउन की शिकायतें ऊर्जा मंत्री को भेज रहे हैं। नाराजगी जताते हुए उन्होंने नोएडा जाेन में तैनात विद्युत निगम के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होने कहा, यह सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। यदि कोई तकनीकी खराबी या मेंटेनेंस कार्य आवश्यक हो, तो उसे सुबह 9 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद पूरा किया जाएगा। इससे उद्यमियों को अपने उत्पादन कार्यों की योजना बनाने में आसानी होगी और अनावश्यक नुकसान से बचा जा सकेगा।
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