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यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ प्राधिकरण और 10 बिल्डरों पर 2.5 करोड़ का जुर्माना

Sun, 24 Jan 2021 03:36 PM IST
प्राची प्रियम माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 24 Jan 2021 03:36 PM IST
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more than 2 crores fine imposed on Lucknow Authority and 10 more builders by UP RERA
सांकेतिक तस्वीर
उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेश का पालन नहीं करने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण और 10 बिल्डरों पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी ने बार-बार नोटिस के बाद भी आदेशों का पालन नहीं किया। 
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लखनऊ प्राधिकरण पर 57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यूपी रेरा ने 21 जनवरी को 54वीं बैठक की थी। इसमें आदेश का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया था। शनिवार को जुर्माना लगाया गया है। 
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अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स पर 46 लाख, सुपरटेक बिल्डर पर 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 
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आदेश का पालन नहीं करने वाले इन बिल्डरों पर प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। सभी को 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा करना होगा। इसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।  


इन पर लगाया गया है जुर्माना
 
नाम जुर्माना
लखनऊ प्राधिकरण 57 लाख
न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स 46 लाख
सुपरटेक बिल्डर 34 लाख
तुल्सियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स 37 लाख
अंतरिक्ष रियलटेक  27 लाख
विराज कंस्ट्रक्शन  9.28 लाख
पार्श्वनाथ डेवलपर्स  6.36 लाख
जितेंद्र कुमार मंगला 05 लाख
उप्रराज्य औद्योगिक विकास निगम 7.19 लाख
एम्स प्रोमोटर्स 14.94 लाख
एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स 7.55 लाख

यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि कुछ बिल्डर आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन पर यूपी रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि आदेशों का पालन करें। वहीं, खरीदारों को सपनों का घर मिल सके।
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