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Noida News: वारंटी में खराब हुआ मोबाइल फोन, कंपनी को लौटाने होंगे पैसे

Sun, 17 May 2026 06:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 06:42 PM IST
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Mobile damaged in warranty, company have to return money
जिला उपभोक्ता आयोग
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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि वारंटी के दौरान उत्पाद में खराबी आने पर कंपनी को ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा। आयोग ने रीयल मी सर्विस सेंटर को मोबाइल की कीमत 30 दिनों में 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी को मानसिक संताप और वाद व्यय के भी दो-दो हजार रुपये देने होंगे।

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर निवासी दीपक मौर्या ने 19 जुलाई, 2023 को 25,058 रुपये का भुगतान कर मोबाइल लिया था। उन्हें एक साल की वारंटी दी गई थी। खराबी आने पर उन्होंने नोएडा के सर्विस सेंटर में एक अगस्त, 2023 को मोबाइल जमा किया था, लेकिन कई बाद मांगने के बावजूद उन्हें फोन नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा।
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