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Noida News: एमसीडी ने मलबा निस्तारण के लिए 106 स्थल तय किए
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एमसीडी की वेबसाइट पर सभी डंपिंग साइट की सूची उपलब्ध
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एमसीडी ने निर्माण और मरम्मत कार्यों से पैदा सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन) कचरे के निस्तारण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से शहर में 106 स्थानों को मलबा डंपिंग साइट के रूप में तय किया है। यह कदम राजधानी में स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
एमसीडी के अनुसार, अब नागरिक अपने निर्माण या मरम्मत से जुड़े मलबे को अधिकृत स्थलों पर निस्तारित कर सकेंगे। एमसीडी की वेबसाइट पर इन सभी डंपिंग साइट की सूची उपलब्ध है। इसके अलावा सहायता और मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर 155305 भी जारी किया गया है। यदि मलबे की मात्रा 300 मीट्रिक टन से अधिक हो तो इसे बुराड़ी, रानीखेड़ा, बक्करवाला और शास्त्री पार्क स्थित विशेष सीएंडडी प्रोसेसिंग प्लांटों तक पहुंचाने की अपील की गई है। ये संयंत्र बड़ी मात्रा में मलबा निस्तारित करने के लिए आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हैं, जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा।
50 हजार रुपये तक का जुर्माना
एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत स्थानों पर मलबा डालने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 5,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह नियम शहर में अव्यवस्थित मलबा प्रबंधन को नियंत्रित करने और नागरिकों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एमसीडी ने निर्माण और मरम्मत कार्यों से पैदा सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन) कचरे के निस्तारण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से शहर में 106 स्थानों को मलबा डंपिंग साइट के रूप में तय किया है। यह कदम राजधानी में स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
एमसीडी के अनुसार, अब नागरिक अपने निर्माण या मरम्मत से जुड़े मलबे को अधिकृत स्थलों पर निस्तारित कर सकेंगे। एमसीडी की वेबसाइट पर इन सभी डंपिंग साइट की सूची उपलब्ध है। इसके अलावा सहायता और मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर 155305 भी जारी किया गया है। यदि मलबे की मात्रा 300 मीट्रिक टन से अधिक हो तो इसे बुराड़ी, रानीखेड़ा, बक्करवाला और शास्त्री पार्क स्थित विशेष सीएंडडी प्रोसेसिंग प्लांटों तक पहुंचाने की अपील की गई है। ये संयंत्र बड़ी मात्रा में मलबा निस्तारित करने के लिए आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हैं, जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा।
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50 हजार रुपये तक का जुर्माना
एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत स्थानों पर मलबा डालने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 5,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह नियम शहर में अव्यवस्थित मलबा प्रबंधन को नियंत्रित करने और नागरिकों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
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