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Noida News: बसपा नेता के बेटे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
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- दो वर्ष पहले बेटे के दोस्त ने की थी हत्या, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दो वर्ष पहले थाना सूरजपुर क्षेत्र में हुए बसपा नेता हरगोविंद भाटी के बेटे राहुल भाटी (30) की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना की अदालत ने प्रवेश भाटी को दोषी करार दिया है। प्रवेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। प्रवेश भाटी ने पैसे के लेनदेन में हुई रंजिश में राहुल भाटी की हत्या कर दी थी।
पल्ला गांव निवासी बसपा नेता हरगोविंद भाटी पार्टी के मेरठ जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं। फरवरी 2022 में बेटे राहुल भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल का शव थाना सूरजपुर क्षेत्र के जुनपद गांव के पास जंगल में मिला था। पुलिस ने शव बरामद करते हुए हत्या का खुलासा कर पल्ला गांव निवासी प्रवेश भाटी को गिरफ्तार किया था। प्रवेश के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, बाइक आदि बरामद किए। जांच में पता चला था कि राहुल की हत्या करने के बाद प्रवेश अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। करीब दो साल चले मुकदमे में प्रवेश भाटी पर दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दो वर्ष पहले थाना सूरजपुर क्षेत्र में हुए बसपा नेता हरगोविंद भाटी के बेटे राहुल भाटी (30) की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना की अदालत ने प्रवेश भाटी को दोषी करार दिया है। प्रवेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। प्रवेश भाटी ने पैसे के लेनदेन में हुई रंजिश में राहुल भाटी की हत्या कर दी थी।
पल्ला गांव निवासी बसपा नेता हरगोविंद भाटी पार्टी के मेरठ जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं। फरवरी 2022 में बेटे राहुल भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल का शव थाना सूरजपुर क्षेत्र के जुनपद गांव के पास जंगल में मिला था। पुलिस ने शव बरामद करते हुए हत्या का खुलासा कर पल्ला गांव निवासी प्रवेश भाटी को गिरफ्तार किया था। प्रवेश के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, बाइक आदि बरामद किए। जांच में पता चला था कि राहुल की हत्या करने के बाद प्रवेश अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। करीब दो साल चले मुकदमे में प्रवेश भाटी पर दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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