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अंतर-धार्मिक दंपती को हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा

Fri, 17 Dec 2021 12:12 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:12 AM IST
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Inter-religious couple got protection from High Court
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक दंपती को सुरक्षा देने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। दंपती ने कुछ दिन पहले ही शादी की थी और उन्हें परिजनों से धमकियां मिल रही थीं।
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न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने याची युवती के परिजनों एवं अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 24 जनवरी 2022 तय की है। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा में कोई कोताही होती है तो इसके लिए एसीपी अशोक विहार, एसएचओ थाना केशवपुरम जिम्मेदार होंगे।
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सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता आरएस कुंडु ने नोटिस स्वीकार करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि दंपती को जरूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डीके संतोषी ने कहा कि दंपती के बीच प्रेम संबंध थे और उन्होंने हिंदू रीति से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। चूंकि ये शादी अंतर धार्मिक थी, इसलिए लड़की के परिजनों की ओर से दंपती को धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही याची के साथ लड़की के एक परिजनों ने 11 दिसंबर को बुरी तरह मारपीट की थी।
अधिवक्ता ने कहा कि लड़की शिक्षित है और उसकी आयु 26 साल है और वह स्नातक है। वहीं लड़के की आयु करीब 24 साल है।
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