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लोक अदालत में फरियादी को मिलता है सस्ता एवं सुलभ न्याय

Sat, 12 Mar 2022 10:20 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Mar 2022 10:20 PM IST
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In Lok Adalat, the complainant gets cheap and accessible justice
नूंह। न्यायिक परिसर नूूंह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डालसा संदीप गर्ग की अध्यक्षता व सीजेएम एवं डालसा सचिव प्रतीक जैन की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, मुआवजा केस, मजदूरी, विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामलों, बिजली-पानी बिल मामलों व चेक बाउंस आदि से संबंधित मामलों का आपसी समझौते व सुलह के आधार पर निपटारा किया गया।
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वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर हुसैन रूपाड़िया ने बताया कि लोक अदालत के दौरान बैंकों के कुल 30 मामले रखे गए। जिनमें से 40 लाख के 12 मामलों को सैटल किया गया। इस दौरान नूंह एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक धीरेंद्र सिंह, उजीना बैंक शाखा प्रबंधक गोपाल ने आगे भी ब्याज देर में काफी छूट देने की बात कहीं।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डालसा संदीप गर्ग व सीजेएम एवं डालसा प्रतीक जैन ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द होता है और फरियादी को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलता है। शनिवार को उपमंडल फिरोजपुर झिरका न्यायिक परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत को आयोजन करने का मकसद लोगों को जल्द न्याय दिलवाना होता है। इससे उनके समय और पैसे की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और उनकी कोई अपील नहीं होती। इस मौके पर नसीम सिरौली, हारून, एडवोकेट रामनारायण सहित अन्य मौजूद रहे।
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