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प्लास्टिक और थर्माकोल के स्टॉक जमा न करने पर कार्रवाई

Wed, 25 Sep 2019 12:57 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 12:57 AM IST
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immediatley deposit stock of plastic
तुरंत जमा कराएं घर में रखा प्लास्टिक और थर्मोकोल का स्टॉक
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नोएडा। सेक्टर-39 स्थित नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग में मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। प्लास्टिक और थर्मोकोल के स्टॉक को कार्यालय में जमा कराने का निर्णय लिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई होगी। दरअसल, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 2018 एवं ठोस प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुपालन में समस्त प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अंतर्गत एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक, थर्मोकोल की कटोरी, गिलास, प्लेट, चम्मच जैसी सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस बाबत प्राधिकरण के ओएसडी अविनाश त्रिपाठी और इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जन स्वास्थ्य विभाग के डीजीएम एससी मिश्रा, परियोजना अभियंता आर के शर्मा एवं मेसर्स केपीएमजी कंसल्टेंट ने भाग लिया। बैठक में एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि ज्यादा कचरे का उत्पादन करने वाले और प्लास्टिक की कटोरी, गिलास, प्लेट, चम्मच के उपयोगकर्ताओं को इन्हें जमा कराने का निर्देश दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके यहां पाई जाने वाली ऐसी सामग्रियों के आधार पर नियम के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

भरना पड़ सकता है जुर्माना
जन स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि अगर किसी ने घर में प्लास्टिक या थर्मोकोल (सिंगल यूज) का स्टॉक रखा है तो बिना देरी जमा करा दें। अन्यथा प्रयोग करने के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा। दरअसल, काफी संख्या में लोग अपने घरों में सिंगल प्लास्टिक यूज का सामान रख लेते हैं ताकि कभी जरूरत करने पर उसका प्रयोग किया जा सके। चूंकि प्राधिकरण ने विकल्प के तौर पर बर्तन बैंक की व्यवस्था कर दी है। स्टेडियम में जाकर कोई भी व्यक्ति निशुल्क बर्तन ले सकता है। घर में भंडारा हो या कोई अन्य कार्यक्रम प्राधिकरण चाहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाएगा।
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