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Noida News: बिना अनुमति प्राधिकरण की जमीन पर खुल गईं शराब की दुकानें
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फोटो
- अवैध गतिविधियों पर प्रशासन और प्राधिकरण ने जानबूझकर मूंदी आखें, ठेकेदार मनमाना कर रहे संचालन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में शासन-प्रशासन की नाक के नीचे बिना वैध अनुमति और जरूरी एनओसी के शराब की दुकानें खुलेआम संचालित की जा रही हैं। प्राधिकरण की जमीन पर चल रहीं इन दुकानों को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि अवैध गतिविधियों पर प्रशासन और प्राधिकरण जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है।
एक अप्रैल से शराब की नई दुकानों के आवंटन के बाद कई गांव और सेक्टर में अनुज्ञापी ने शराब की दुकानों के लिए जगह की व्यवस्था नहीं कर पाए। दुकानें नहीं मिलने और स्थाई व्यवस्था नहीं होने पर ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर बिना प्राधिकरण की एनओसी लिए ही सड़क किनारे, खाली जमीन और ग्रीन बेल्ट तक में लोहे के कंटेनरनुमा अस्थाई दुकान बनाकर अवैध संचालन शुरू कर दिया है। इस अस्थाई दुकान में आवंटित लोकेशन तक की बाध्यता को ताक पर रख दिया है। दरअसल, प्राधिकरण की ज़मीन पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से पहले एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही शराब की दुकान के लिए विशेष रूप से प्राधिकरण की मंज़ूरी, आबकारी विभाग की अनुमति और स्थानीय जनहित की जांच जरूरी होती है।
सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में दुकान
ओमीक्रॉन-1 चौराहे पर ही सड़क किनारे लोहे का बॉक्स बनाकर अस्थाई शराब की दुकान संचालित की जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि यह दुकान क्यामपुर गांव में आवंटित है और संचालित ओमीक्रॉन चौराहे पर की जा रही है। ग्रीन बेल्ट में संचालित इस दुकान के संचालन के लिए प्राधिकरण सहित किसी से अनुमति नहीं ली गई है।
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डेल्टा में प्राधिकरण की जमीन पर दुकान
डेल्टा मेट्रो स्टेशन के पास प्राधिकरण की खाली जमीन पर सड़क किनारे लोहे के बॉक्स में कंपोजिट दुकान संचालित की जा रही है। डेल्टा-1 सेक्टर में आवंटित यह दुकान 105 मीटर सड़क के किनारे चल रही है। इसी जमीन पर साप्ताहिक बाजार भी लगता है और बृहस्पतिवार को दुकान के चारों तरफ अस्थाई दुकानें भी लगती हैं।
दुकान आवंटित होने के बाद इसे संचालित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापी की होती है। अस्थाई रूप से अवैध दुकानों के संचालन को लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी। अनुज्ञापी से स्थाई दुकानों पर संचालन कराया जाएगा। -सुबोध श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी
प्राधिकरण की ओर से बिना अनुमति से अस्थाई शराब की दुकानों के संचालन पर आपत्ति जताई गई है। दुकान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है और हम जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे। -मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी
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- अवैध गतिविधियों पर प्रशासन और प्राधिकरण ने जानबूझकर मूंदी आखें, ठेकेदार मनमाना कर रहे संचालन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में शासन-प्रशासन की नाक के नीचे बिना वैध अनुमति और जरूरी एनओसी के शराब की दुकानें खुलेआम संचालित की जा रही हैं। प्राधिकरण की जमीन पर चल रहीं इन दुकानों को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि अवैध गतिविधियों पर प्रशासन और प्राधिकरण जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है।
एक अप्रैल से शराब की नई दुकानों के आवंटन के बाद कई गांव और सेक्टर में अनुज्ञापी ने शराब की दुकानों के लिए जगह की व्यवस्था नहीं कर पाए। दुकानें नहीं मिलने और स्थाई व्यवस्था नहीं होने पर ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर बिना प्राधिकरण की एनओसी लिए ही सड़क किनारे, खाली जमीन और ग्रीन बेल्ट तक में लोहे के कंटेनरनुमा अस्थाई दुकान बनाकर अवैध संचालन शुरू कर दिया है। इस अस्थाई दुकान में आवंटित लोकेशन तक की बाध्यता को ताक पर रख दिया है। दरअसल, प्राधिकरण की ज़मीन पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से पहले एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही शराब की दुकान के लिए विशेष रूप से प्राधिकरण की मंज़ूरी, आबकारी विभाग की अनुमति और स्थानीय जनहित की जांच जरूरी होती है।
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सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में दुकान
ओमीक्रॉन-1 चौराहे पर ही सड़क किनारे लोहे का बॉक्स बनाकर अस्थाई शराब की दुकान संचालित की जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि यह दुकान क्यामपुर गांव में आवंटित है और संचालित ओमीक्रॉन चौराहे पर की जा रही है। ग्रीन बेल्ट में संचालित इस दुकान के संचालन के लिए प्राधिकरण सहित किसी से अनुमति नहीं ली गई है।
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डेल्टा में प्राधिकरण की जमीन पर दुकान
डेल्टा मेट्रो स्टेशन के पास प्राधिकरण की खाली जमीन पर सड़क किनारे लोहे के बॉक्स में कंपोजिट दुकान संचालित की जा रही है। डेल्टा-1 सेक्टर में आवंटित यह दुकान 105 मीटर सड़क के किनारे चल रही है। इसी जमीन पर साप्ताहिक बाजार भी लगता है और बृहस्पतिवार को दुकान के चारों तरफ अस्थाई दुकानें भी लगती हैं।
दुकान आवंटित होने के बाद इसे संचालित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापी की होती है। अस्थाई रूप से अवैध दुकानों के संचालन को लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी। अनुज्ञापी से स्थाई दुकानों पर संचालन कराया जाएगा। -सुबोध श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी
प्राधिकरण की ओर से बिना अनुमति से अस्थाई शराब की दुकानों के संचालन पर आपत्ति जताई गई है। दुकान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है और हम जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे। -मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी