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Noida News: मासूम की गड्ढे में गिरकर मौत मामले सुपरवाइजरों की जमानत खारिज
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(अदालत से)
-अदालत ने कहा-लापरवाही नहीं, जानकारी आधारित अपराध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बोरिंग के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर छह वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी सुपरवाइजरों आकाश कुमार और अनुज कुमार उर्फ जोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के अनुसार 25 जुलाई 2026 को वादी का छह वर्षीय पुत्र अव्यान अपने साथी लवकुश के साथ कलाधाम सोसाइटी में खेल रहा था। इसी दौरान वह प्राधिकरण के ठेकेदार द्वारा बोरिंग पंप की खुदाई हेतु खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। शाेर मचने पर स्थानीय निवासी ने साहस दिखाते हुए गड्ढे में छलांग लगाकर बच्चे को बाहर निकाला था। बच्चे को तत्काल यथार्थ अस्पताल ग्रेटर नोएडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सह आरोपी की फर्म को बोरवेल खुदाई का ठेका दिया गया था। जिसके अनुक्रम में बिना किसी चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग या सुरक्षा उपाय के गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया, जो हादसे का कारण बना। आरोपी प्राधिकरण में संविदा सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और उन्हीं पर कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन की जिम्मेदारी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कृत्य प्रथम दृष्टया लापरवाही न होकर जानकारी होते हुए किया गया अपराध प्रतीत होता है, जो गंभीर प्रकृति का है। इस कारण आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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-अदालत ने कहा-लापरवाही नहीं, जानकारी आधारित अपराध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बोरिंग के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर छह वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी सुपरवाइजरों आकाश कुमार और अनुज कुमार उर्फ जोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के अनुसार 25 जुलाई 2026 को वादी का छह वर्षीय पुत्र अव्यान अपने साथी लवकुश के साथ कलाधाम सोसाइटी में खेल रहा था। इसी दौरान वह प्राधिकरण के ठेकेदार द्वारा बोरिंग पंप की खुदाई हेतु खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। शाेर मचने पर स्थानीय निवासी ने साहस दिखाते हुए गड्ढे में छलांग लगाकर बच्चे को बाहर निकाला था। बच्चे को तत्काल यथार्थ अस्पताल ग्रेटर नोएडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सह आरोपी की फर्म को बोरवेल खुदाई का ठेका दिया गया था। जिसके अनुक्रम में बिना किसी चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग या सुरक्षा उपाय के गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया, जो हादसे का कारण बना। आरोपी प्राधिकरण में संविदा सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और उन्हीं पर कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन की जिम्मेदारी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कृत्य प्रथम दृष्टया लापरवाही न होकर जानकारी होते हुए किया गया अपराध प्रतीत होता है, जो गंभीर प्रकृति का है। इस कारण आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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