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Noida News: प्लॉट के सौदे में 89 लाख की ठगी, विक्रेता पर धोखाधड़ी का आरोप
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-सूरजपुर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
-रजिस्ट्री न कराने और रकम लौटाने से इनकार का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर क्षेत्र में प्लाट का सौदा कर 89 लाख रुपये लेने के बाद न तो रजिस्ट्री कराने और न ही रकम लौटाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर सूरजपुर थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
तिलपता गांव करनवास निवासी तरुण कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी जान-पहचान नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एटीएस सोसाइटी निवासी समर अंजूम अहमद से हुई थी। आरोप है कि समर अंजूम से सूरजपुर के साइट सी में 200 वर्ग मीटर प्लाट का सौदा 90 लाख रुपये में तय हुआ था। तरुण ने बयाने के तौर पर छह लाख रुपये दिए थे। जब उन्होंने प्लाट का बैनामा कराने को कहा तो समर ने बताया कि प्लाट उसके पिता खलीक अहमद की मृत्यु के बाद उसके नाम यूपीएसआईडीए में दर्ज हो चुका है।
तरुण का कहना है कि उन्होंने 10 दिसंबर 2025 से 16 जून 2026 के बीच ऑनलाइन और नकद मिलाकर 80 लाख रुपये दिए। इसके अलावा म्यूटेशन व लीज डीड में करीब 4.63 लाख रुपये खर्च हुए। आरोप है कि जब भी तरुण ने डीड सरेंडर करने को कहा, समर टालमटोल करता रहा। रकम वापस मांगने पर भी उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने समर अंजूम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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-रजिस्ट्री न कराने और रकम लौटाने से इनकार का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर क्षेत्र में प्लाट का सौदा कर 89 लाख रुपये लेने के बाद न तो रजिस्ट्री कराने और न ही रकम लौटाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर सूरजपुर थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
तिलपता गांव करनवास निवासी तरुण कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी जान-पहचान नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एटीएस सोसाइटी निवासी समर अंजूम अहमद से हुई थी। आरोप है कि समर अंजूम से सूरजपुर के साइट सी में 200 वर्ग मीटर प्लाट का सौदा 90 लाख रुपये में तय हुआ था। तरुण ने बयाने के तौर पर छह लाख रुपये दिए थे। जब उन्होंने प्लाट का बैनामा कराने को कहा तो समर ने बताया कि प्लाट उसके पिता खलीक अहमद की मृत्यु के बाद उसके नाम यूपीएसआईडीए में दर्ज हो चुका है।
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तरुण का कहना है कि उन्होंने 10 दिसंबर 2025 से 16 जून 2026 के बीच ऑनलाइन और नकद मिलाकर 80 लाख रुपये दिए। इसके अलावा म्यूटेशन व लीज डीड में करीब 4.63 लाख रुपये खर्च हुए। आरोप है कि जब भी तरुण ने डीड सरेंडर करने को कहा, समर टालमटोल करता रहा। रकम वापस मांगने पर भी उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने समर अंजूम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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