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Noida News: ग्रेट वैल्यू शरणम के एफएआर को शासन से मिली मंजूरी
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बिल्डर की ओर से एफएआर खरीदने के लिए प्राधिकरण में दिया गया था आवेदन, एओए ने जताई थी आपत्ति
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में तीन टावर बनाने के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) खरीदने के प्रार्थनापत्र पर शासन ने मंजूरी दे दी है। इसका सोसाइटी एओए (अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन) ने विरोध किया था। वर्ष 2023 में अतिरिक्त एफएआर खरीदने के प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की ओर से निरस्त कर दिया गया था। एफएआर को लेकर एओए और बिल्डर के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी।
बता दें ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की परियोजना ग्रेट वैल्यू शरणम 2.75 बुनियादी एफएआर की अनुमति प्राधिकरण की ओर से दी गई थी। फेज-5 में तीन टावर बनाने के लिए बिल्डर की ओर से वर्ष 2023 में अतिरिक्त एफएआर खरीदने के लिए प्राधिकरण में प्रार्थनापत्र दिया।
लोगों की सहमति नहीं होने पर इसकी मंजूरी नहीं मिल सकी। बिल्डर की ओर से एफएआर की मंजूरी के लिए शासन स्तर पर प्रार्थनापत्र दिया गया। दिसंबर 2024 में अतिरिक्त एफएआर खरीदने के प्रार्थनापत्र पर शासन स्तर से बिल्डर को मंजूरी मिली।
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एओए अध्यक्ष अभिषेक मित्तल ने बताया कि एफएआर की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामला शासन में होने के कारण 60 दिन में सुनवाई कर फैसला करने को कहा।
प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में एडिशन चीफ सेक्रेटरी ने इसमें दो सुनवाई की। नौ अक्तूबर को हुई सुनवाई में एओए और उनके वकील की नहीं सुनी गई। एफएआर को मंजूरी दे दी गई। एओए अध्यक्ष ने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
इस मामले में ग्रेट वैल्यू रियल्टी की ओर से बताया गया कि औद्योगिक विकास विभाग ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो की मंजूरी को वैध और नियमानुसार ठहराया गया है। यह दर्शाता है कि यहां विकास की अनुमति के लिए अधिकांश फ्लैट मालिकों ने अनुमति दी थी।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में तीन टावर बनाने के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) खरीदने के प्रार्थनापत्र पर शासन ने मंजूरी दे दी है। इसका सोसाइटी एओए (अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन) ने विरोध किया था। वर्ष 2023 में अतिरिक्त एफएआर खरीदने के प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की ओर से निरस्त कर दिया गया था। एफएआर को लेकर एओए और बिल्डर के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी।
बता दें ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की परियोजना ग्रेट वैल्यू शरणम 2.75 बुनियादी एफएआर की अनुमति प्राधिकरण की ओर से दी गई थी। फेज-5 में तीन टावर बनाने के लिए बिल्डर की ओर से वर्ष 2023 में अतिरिक्त एफएआर खरीदने के लिए प्राधिकरण में प्रार्थनापत्र दिया।
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लोगों की सहमति नहीं होने पर इसकी मंजूरी नहीं मिल सकी। बिल्डर की ओर से एफएआर की मंजूरी के लिए शासन स्तर पर प्रार्थनापत्र दिया गया। दिसंबर 2024 में अतिरिक्त एफएआर खरीदने के प्रार्थनापत्र पर शासन स्तर से बिल्डर को मंजूरी मिली।
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एओए अध्यक्ष अभिषेक मित्तल ने बताया कि एफएआर की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामला शासन में होने के कारण 60 दिन में सुनवाई कर फैसला करने को कहा।
प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में एडिशन चीफ सेक्रेटरी ने इसमें दो सुनवाई की। नौ अक्तूबर को हुई सुनवाई में एओए और उनके वकील की नहीं सुनी गई। एफएआर को मंजूरी दे दी गई। एओए अध्यक्ष ने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
इस मामले में ग्रेट वैल्यू रियल्टी की ओर से बताया गया कि औद्योगिक विकास विभाग ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो की मंजूरी को वैध और नियमानुसार ठहराया गया है। यह दर्शाता है कि यहां विकास की अनुमति के लिए अधिकांश फ्लैट मालिकों ने अनुमति दी थी।