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Noida News: 20 साल पुराने सड़क हादसे मौत मामले में चालक बरी
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। करीब 20 वर्ष पुराने सड़क हादसे में मौत के मामले में गौतमबुद्धनगर की अदालत ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 8 दिसंबर 2006 की शाम करीब पांच बजे मामूरा गांव के पास नई सड़क पर एक आईशर ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कथित रूप से तेज और लापरवाही से चलते हुए बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सरकारी अस्पताल निठारी ले जाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। घटना के आधार पर अगले दिन सेक्टर-58 कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केवल एफआईआर, चार्जशीट या अन्य दस्तावेजी रिकॉर्ड किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि उनका समर्थन विश्वसनीय मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य से न हो। अभियोजन आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, गंभीर चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लापरवाही से मृत्यु कारित करने के आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। करीब 20 वर्ष पुराने सड़क हादसे में मौत के मामले में गौतमबुद्धनगर की अदालत ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 8 दिसंबर 2006 की शाम करीब पांच बजे मामूरा गांव के पास नई सड़क पर एक आईशर ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कथित रूप से तेज और लापरवाही से चलते हुए बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सरकारी अस्पताल निठारी ले जाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। घटना के आधार पर अगले दिन सेक्टर-58 कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केवल एफआईआर, चार्जशीट या अन्य दस्तावेजी रिकॉर्ड किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि उनका समर्थन विश्वसनीय मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य से न हो। अभियोजन आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, गंभीर चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लापरवाही से मृत्यु कारित करने के आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।
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