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कोरोना से कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेंगे 30 हजार

Sat, 29 May 2021 01:19 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 May 2021 01:19 AM IST
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Family will get 30 thousand on death of earning member from Corona
ग्रेटर नोएडा। कोविड-19 संक्रमण से कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर निम्न वर्ग के परिवार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मृतक की उम्र 59 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना के दायरे में आने वाले परिजनों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सरकार ने निम्न आय वर्ग के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। जिसमें एकमुश्त 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या होने पर सूरजपुर स्थित विकास भवन में जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। योजना के पात्र लोगों को आवेदन पत्र को संबंधी तहसील में भी जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56480 रुपये सालाना होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता, मृतक का आयु व मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दूरभाष नंबर देना अनिवार्य है।
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