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यातायात नियम तोड़ा तो चालान कटना तय

Sun, 07 Jul 2019 01:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jul 2019 01:33 AM IST
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Don't broke traffic rules
एक साथ कटेंगे कई वाहनों के चालान
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नोएडा। अगर आप नोएडा की सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। किसी दूसरे को नियम तोड़ता देखकर उसकी होड़ करना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि शहर की सड़कों पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस मोबाइल से फोटो नहीं खींचेगी, बल्कि वीडियो बनाकर वाहनों को मोबाइल कैमरे में कैद करेगी। ऐसा होने पर एक साथ कई वाहनों के चालान काटे जाएंगे। शाहबेरी में ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्रयोग किया है जो सफल साबित हुआ है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तैनात करीब सवा सौ ट्रैफिक पुलिस कर्मी मोबाइल कैमरों से नियम तोड़ते वाहन का फोटो खींचकर ई-चालान शाखा को भेजते हैं। एक बार में एक ही वाहन का चालान हो पाता है, जिसमें 10 से 12 सेकेंड समय लगता है। अब मोबाइल से फोटो क्लिक न कर ट्रैफिक कर्मी 40 से 50 सेकेंड की वीडियो बनाएंगे। वीडियो में नियम तोड़ते वाहनों की पहचान कर मोबाइल ऐप की मदद से अलग-अलग फोटो निकाले जाएंगे और चालान निर्धारित पते पर भेज दिए जाएंगे। शुक्रवार को शाहबेरी में ट्रैफिक पुलिस ने इसका ट्रायल किया। 43 सेकेंड की वीडियो बनाई गई, जिसमें गलत दिशा में चलने वाले 51 वाहनों की पहचान कर चालान काटे गए। विशेषकर जिन चौराहों पर कैमरे नहीं लगे हैं वहां रेड लाइट जंप करने वालों और गलत दिशा में चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए यह कवायद की गई है।
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महंगी पड़ेगी नियम तोड़ने वालों की होड़
नोएडा की सड़कों पर शॉर्टकट के लिए रांग साइड वाहन चलाने का चलन बढ़ रहा है। एक को देखकर दूसरा और फिर कई लोग नियम तोड़ने लगते हैं। इसी तरह चौराहों पर एक को देखकर दूसरे वाहन चालक रेड लाइट जंप करने लगता है। ऐसी स्थित में ट्रैफिक कर्मी एक ही वाहन की फोटो खींच पाता है, लेकिन वीडियो के जरिये एक प्वाइंट पर नियम तोड़ने वाले सभी वाहन कैमरे में कैद हो जाएंगे।
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जेब भी करनी पड़ जाएगी ढीली
यूपी में नया नियम लागू होने के बाद जुर्माना भी बढ़ गया है। ऐसे में सड़क पर लापरवाही जेब पर भारी पड़ रही है। बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। अब पहली बार नियम तोड़ने पर 500 और दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। इसी तरह रेड लाइट जंप करने पर अब पहली बार 300 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा। रांग साइड वाहन चलाने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार 2000 रुपये जुर्माना होगा, जबकि पहले 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था।

डेढ़ दो साल पहले यातायात नियमों में जितनी लापरवाही बरती जाती थी, अब लोग उतने ही अलर्ट हो गए हैं। दिल्ली की तरह अब नोएडा में लोग समझ गए हैं कि नियम तोड़ा तो चालान कटना तय है। वीडियो आधारित चालान से सख्ती और बढ़ेगी।
-अनिल कुमार झा, एसपी ट्रैफिक
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