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Noida News: आईजीएल कर्मचारी बनकर 21.26 लाख की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आईजीएल कंपनी का कर्मचारी बनकर महिला को बिजली का बिल जमा करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में अदालत ने आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के आदेश के मुताबिक मामले की शिकायत 9 मार्च 2026 को दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी की रहने वाली है। आरोप है कि 1 मार्च को उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को आईजीएल कर्मचारी बताकर एक लिंक भेजकर उसे बिल सबमिट करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने लिंक पर अपने बैंक खाते की जानकारी भर दी। इसके बाद साइबर अपराधी ने उसके बैंक खाते तक अनधिकृत पहुंच हासिल कर ली। आरोपी और उसके सह आरोपियों पर बैंक खाते से जुड़े फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़कर 11 ट्रांजेक्शन के जरिये कुल 21 लाख 26 हजार 835 रुपये निकालने का आरोप है। सह आरोपी शहनवाज से कथित ठगी की रकम में से 90 हजार रुपये कमीशन के रूप में शुभम के खाते में आने का प्रथमदृष्टया उल्लेख मिला है। अदालत ने इसी आधार पर आरोपी की सक्रिय संलिप्तता मानते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आईजीएल कंपनी का कर्मचारी बनकर महिला को बिजली का बिल जमा करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में अदालत ने आरोपी शुभम कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के आदेश के मुताबिक मामले की शिकायत 9 मार्च 2026 को दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी की रहने वाली है। आरोप है कि 1 मार्च को उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को आईजीएल कर्मचारी बताकर एक लिंक भेजकर उसे बिल सबमिट करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने लिंक पर अपने बैंक खाते की जानकारी भर दी। इसके बाद साइबर अपराधी ने उसके बैंक खाते तक अनधिकृत पहुंच हासिल कर ली। आरोपी और उसके सह आरोपियों पर बैंक खाते से जुड़े फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़कर 11 ट्रांजेक्शन के जरिये कुल 21 लाख 26 हजार 835 रुपये निकालने का आरोप है। सह आरोपी शहनवाज से कथित ठगी की रकम में से 90 हजार रुपये कमीशन के रूप में शुभम के खाते में आने का प्रथमदृष्टया उल्लेख मिला है। अदालत ने इसी आधार पर आरोपी की सक्रिय संलिप्तता मानते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।