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Noida News: श्रमिक हिंसा के मामले में आरोपी को मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में अप्रैल 2026 में हुए कर्मचारी विरोध, तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में आरोपी अंशु कुशवाहा को अदालत से जमानत मिल गई। एफआईआर के अनुसार 10 अप्रैल 2026 को सुबह कंपनी में सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर नारेबाजी करते हुए सभी गेट घेर लिए और कर्मचारियों को बंधक बनाकर तोड़फोड़ व आगजनी की धमकी दी। शिकायत में कहा गया कि हरियाणा के मानेसर स्थित इसी कंपनी की यूनिट में वेतन वृद्धि होने के बावजूद नोएडा में न बढ़ाए जाने से कर्मचारी नाराज थे। 12 अप्रैल को रविवार होने और पुलिस की मौजूदगी के चलते भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकी, लेकिन 13 अप्रैल को फिर हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि दो मोबाइल नंबरों से बनाए गए व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए कर्मचारियों को उकसाया गया, जिसके चलते नोएडा के विभिन्न इलाकों में आगजनी व हिंसक घटनाएं हुईं। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपी बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है। गिरफ्तारी के दिन बाजार से सामान लेने निकला था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत प्रदान की है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में अप्रैल 2026 में हुए कर्मचारी विरोध, तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में आरोपी अंशु कुशवाहा को अदालत से जमानत मिल गई। एफआईआर के अनुसार 10 अप्रैल 2026 को सुबह कंपनी में सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर नारेबाजी करते हुए सभी गेट घेर लिए और कर्मचारियों को बंधक बनाकर तोड़फोड़ व आगजनी की धमकी दी। शिकायत में कहा गया कि हरियाणा के मानेसर स्थित इसी कंपनी की यूनिट में वेतन वृद्धि होने के बावजूद नोएडा में न बढ़ाए जाने से कर्मचारी नाराज थे। 12 अप्रैल को रविवार होने और पुलिस की मौजूदगी के चलते भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकी, लेकिन 13 अप्रैल को फिर हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि दो मोबाइल नंबरों से बनाए गए व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए कर्मचारियों को उकसाया गया, जिसके चलते नोएडा के विभिन्न इलाकों में आगजनी व हिंसक घटनाएं हुईं। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपी बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है। गिरफ्तारी के दिन बाजार से सामान लेने निकला था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत प्रदान की है।